भारतीय संविधान के अनुसार
खदान में लगे हुये कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण और
स्वास्थ्य केन्द्र सरकार की चिन्ता का विषय है (55युनियन
लिस्ट आर्टकिल 246) । यह उद्देश खदान अधिनियम 1952 और उसके
अधीन बने नियमों और विनियमों द्वारा शासित है । इसकी
प्रशासनीक देख-रेख श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खदान
सुरक्षा महानिदेशालय ( डी.जी.एम.एस.) द्वारा की जाती है ।
खदान अधिनियम और इसके अधीन विनियमों की प्रशासनिक देख-रेख
के अलावा डी.जी.एम.एस.कुछ अन्य कानून जिसमें भारतीय
विद्युत अधिनियम भी शामिल है, का भी प्रशासक है । |