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सीसीएल में विभिन्‍न स्तर पर सुरक्षित मॉनिटरिंग मे‌केनिज्म

भारतीय संविधान के अनुसार खदान में लगे हुये कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्‍थ्य केन्द्र सरकार की चिन्ता का विषय है (55युनियन लिस्ट आर्टकिल 246) । यह उद्देश खदान अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों द्वारा शासित है । इसकी प्रशासनीक देख-रेख श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खदान सुरक्षा महानिदेशालय ( डी.जी.एम.एस.) द्वारा की जाती है । खदान अधिनियम और इसके अधीन विनियमों की प्रशासनिक देख-रेख के अलावा डी.जी.एम.एस.कुछ अन्य कानून जिसमें भारतीय विद्युत अधिनियम भी शामिल है, का भी प्रशासक है ।

डी.जी.एम.एस. द्वारा उपरोक्त सांविधिक मॉंनिटरिंग के अलावा सुरक्षा के मॉंनिटरिंग हेतु निम्नलिखित भी है


खदान स्तर
कामगार निरीक्षकः खदान नियम 1955 के अनुसार
पिट सुरक्षा समितिः खदान नियम 1955 के अनुसार गठित
क्षेत्रीय स्तर द्विपक्षीय त्रिपक्षीयसमिति की बेठक
सुरक्षा अधिकारी की समन्वय बैठक
सहायक कंपनी मुख्यालय स्तर द्विपक्षीय त्रिपक्षीयसमिति की बेठक
क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी की समन्वय बैठक
सीआईएल मुख्यालय स्तर पर आई.एस.ओ. अधिकारियों द्वारा निरीक्षण सीआईएल सुरक्षा बोर्ड
निदेशक (तकनीकी) की समन्वय बैठक
राष्ट्रीय धूल रोक-थाम समिति की बैठक
निरीक्षण
मंत्रालय स्तर
 
कोयला खदान में सुरक्षा पर मानक समिति
खदान में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन
विभिन्न संसदीय मानक समितियां